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    कन्या भ्रूण हत्या

    रांची, 26 अगस्त (आईएएनएस)| झारखंड के पलामू जिले में तीन साल की एक लड़की को हिंसक तरीके से पटककर हत्या करने देने को लेकर पुलिस व सीआरपीएफ कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

    पलामू के एसपी अजय लिंडा ने कहा, “पलामू जिले में रविवार को सतबरवा पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। यह प्राथमिकी तीन साल की लड़की की मां की शिकायत पर दर्ज की गई है।”

    लड़की की मां बबिता देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है।

    प्राथमिकी में कहा गया, “शुक्रवार की रात पुलिस टीम के साथ सीआरपीएफ, पलामू जिले के बकोरिया गांव में बबिता देवी के घर पहुंची। पुलिस टीम उसके पति विनोद सिंह की तलाश कर रही थी, जिसे लेकर उनका दावा है कि वह नक्सली समूह-झारखंड जन मुक्ति मोर्चा (जेजेएमएम) का सदस्य है। पुलिस व सीआरपीएफ टीम ने जबरदस्ती घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। विरोध से परेशान होकर पुलिसकर्मी ने तीन साल की बच्ची को छीन लिया और घर के फर्श पर पटक दिया। बाद में लड़की की मौत हो गई।”

    जिला पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। वे यह जांच कर रहे हैं कि पुलिस और सीआरपीएफ टीम का हिस्सा कौन थे।

    बबिता देवी व उसका पति ने पुलिस के डर से घर से फरार है। लड़की का पोस्टमार्टम के बाद शनिवार को दाह-संस्कार किया गया।

    पुलिस सूत्रों ने कहा कि पोस्टमार्टम में लड़के के शरीर व सिर पर चोट पाई गई है। अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है।

    जेजेएमएम ने विनोद सिंह के साथ संगठन के किसी भी संबंध से इनकार किया है।

    बकोरिया वही स्थान है, जहां 2016 में नक्सलियों के प्रचार के कारण 11 लोग मारे गए थे। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई मुठभेड़ की जांच कर रही है।

    By विकास सिंह

    विकास नें वाणिज्य में स्नातक किया है और उन्हें भाषा और खेल-कूद में काफी शौक है. दा इंडियन वायर के लिए विकास हिंदी व्याकरण एवं अन्य भाषाओं के बारे में लिख रहे हैं.

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