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    सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हरियाणा सरकार को डांट

    नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने प्रौद्योगिकी कंपनी फेसबुक इंक की याचिका पर मंगलवार को केंद्र सरकार तथा अन्य को नोटिस जारी कर दिया है। फेसबुक ने याचिका में तीन हाई कोर्ट्स में लंबित सोशल मीडिया अकाउंट्स को आधार से जोड़ने के मामलों को स्थानांतरित करने की मांग की है।

    कोर्ट ने फेसबुक की याचिका पर सोशल मीडिया कंपनियों- ट्विटर, गूगल और यूट्यूब से भी जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को निश्चित की है।

    हालांकि, न्यायालय ने किसी भी हाई कोर्ट में कार्यवाही को रोका नहीं है, लेकिन उन्हें किसी भी अंतिम आदेश को पारित करने से रोक दिया है।

    फेसबुक ने अपनी याचिका में कहा था कि मामलों के हस्तांतरण से हाईकोर्ट्स के परस्पर विरोधी फैसलों की संभावना से बचकर न्याय के हितों की सेवा होगी। इसके बाद शीर्ष अदालत ने यह आदेश पारित किया।

    फेसबुक ने शीर्ष न्यायालय को बताया कि मद्रास हाईकोर्ट में दो याचिकाएं लगाई गई हैं, वहीं बंबई और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में इसी मामले को लेकर एक-एक याचिकाएं दायर हैं।

    न्यायमूर्ति दिपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने देखा कि शीर्ष अदालत को ऑनलाइन गोपनीयता के अधिकार और आतंक फैलाने वाले लोगों का पता लगाने व ऑनलाइन अपराध करने के कर्तव्य के बीच संतुलन खोजने की जरूरत है।

    तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने ब्लू व्हेल जैसे ऑनलाइन गेम की घटनाओं का हवाला दिया, जिसमें भारत में मौतें हुईं। उन्होंने कहा कि सेवा प्रदाताओं ने ‘मूल’ का ब्योरा नहीं दिया है।

    उन्होंने आतंकवाद और पोर्नोग्राफी का उदहारण देते हुए कहा कि ऐसा कोई तंत्र नहीं है, जो प्रवर्तक का पता लगाए और पुलिस के साथ सोशल मीडिया साइटों द्वारा जानकारी साझा करके अपराधों को हल करने में मदद करे।

    By विकास सिंह

    विकास नें वाणिज्य में स्नातक किया है और उन्हें भाषा और खेल-कूद में काफी शौक है. दा इंडियन वायर के लिए विकास हिंदी व्याकरण एवं अन्य भाषाओं के बारे में लिख रहे हैं.

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