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    रेस्टोरेंट में मिनरल वॉटर बिक्री

    केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि बोतलबंद मिनरल वाटर पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से ज्यादा कीमत चार्ज करने पर अब रेस्तरां, होटल, मल्टीप्लेक्स आदि के खिलाफ जुर्माने और जेल का प्रावधान किया गया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलना उपभोक्ताओं के साथ बईमानी है, यही नहीं एक प्रकार से सरकार के खिलाफ कर चोरी भी है।

    सरकार ने कहा कि होटलों और रेस्तरां में बिकने वाला मिनरल वाटर एमआरपी रेट पर ही बेची जानी चाहिए, ग्रा​हकों से एमआरपी रेट से ज्यादा कीमत वसूलने से सरकार को सेवा कर और उत्पाद शुल्क में अ​तिरिक्त नुकसान वहन करना पड़ता है।

    फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टूरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) की ओर से दायर एक याचिका के जवाब में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किया है कि प्री-पैक या प्रीपेक्जेड उत्पादों पर ज्यादा कीमत वसूलना लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत एक अपराध है।

    लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट की धारा 36 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी प्री पैक सामान को एमआरपी रेट से ज्यादा कीमत पर बेचते हुए पकड़ा गया तो उस पर 25000 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना 50000 रूपए तक बढ़ सकता है और एक साल तक के लिए जेल भी हो सकता है। होटल एसोसिएशन द्वारा दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के खिलाफ सरकार ने अपना हलफनामा जमा किया है।

    मंगलवार को इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन की अगुवाई वाली एक खंडपीठ करेगी। गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एक खंडपीठ अगस्त 2015 में रेस्तरां और होटल मालिकों के खिलाफ 2009 अधिनियम के तहत एमआरपी रेट से ज्यादा कीमत पर मिनरल वाटर की बिक्री पर प्रतिबंध के सरकारी फैसले को उचित ठहरा चुकी है।

    हाईकोर्ट के इस एकल न्यायाधीश बेंच ने आदेश दिया था कि कोई ग्राहक यदि रेस्तरां में बैठकर एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाओं का लाभ उठा रहा है, बावजूद इसके एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलना नियम विरूद्ध होगा। इस मामले में मंत्रालय का कहना है कि होटल ऐसोसिएशन 2009 अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कोर्ट को उनकी अपील खारिज कर देनी चाहिए।

    मंत्रालय ने कहा, एमआरपी से ज्यादा चार्ज लेना एक गंभीर मामला है। इस संबंध में जनता, उपभोक्ता संगठनों तथा संसद सदस्यों की ओर से कई शिकायतें और सुझाव प्राप्त हुए हैं। बताया गया है कि होटल और रेस्तरां वाले बिस्लेरी/किन्ले/एक्वाफिना और अन्य मिनरल वाटर ब्रांडों पर एमआरपी से ज्यादा कीमतें वसूलते हैं।