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    नरेश गोयल

    नई दिल्ली, 5 जुलाई (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने शुक्रवार को जेट एयरवेज के प्रमोटर नरेश गोयल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया। गोयल के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया है। न्यायाधीश विभु बाखरू के इनकार के बाद, यह मामला अब 9 जुलाई को एक अन्य पीठ के सामने सूचीबद्ध किया जाएगा।

    गोयल ने अपने खिलाफ जारी एलओसी को रद्द कराने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। इसके अलावा उन्होंने अपने खिलाफ जारी कुछ कार्यालय ज्ञापन भी रद्द कराने की मांग की।

    नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता गोयल को मुंबई हवाईअड्डे पर आव्रजन अधिकारियों ने देश छोड़ने से रोक दिया था।

    By पंकज सिंह चौहान

    पंकज दा इंडियन वायर के मुख्य संपादक हैं। वे राजनीति, व्यापार समेत कई क्षेत्रों के बारे में लिखते हैं।

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