नई दिल्ली, 1 जुलाई (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) सदस्य आसिम शरीफ की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। शरीफ ने 2016 में आरएसएस कार्यकर्ता की बेंगलुरू में हत्या में अपने खिलाफ आरोपों को तय करने को चुनौती दी थी। रुद्रेश की शिवाजी नगर इलाके में 16 अक्टूबर को हत्या कर दी गई थी।
न्यायमूर्ति ए.एम.खानविलकर व न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने शरीफ की याचिका पर किसी तरह की सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
शरीफ के अलावा राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने दूसरों पर भी आरोप लगाए हैं। शरीफ ने हत्या और आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित आरोप तय करने को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।