Wed. Dec 25th, 2024
    delhi high court

    नई दिल्ली, 14 जून (आईएएनएस)| दिल्ली (Delhi) उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय में अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में नए दाखिला मानदंड को खारिज कर दिया।

    अदालत विश्वविद्यालय के अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पात्रता के नए मानदंड को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

    न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की खंडपीठ ने दाखिला पात्रता मानदंड में संशोधन को खारिज करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय को पिछले साल के पात्रता मानदंड का अनुपालन करने का निर्देश दिया।

    अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय को यह भी निर्देश दिया कि भविष्य में जब कभी विश्वविद्यालय दाखिले के लिए पात्रता मानदंड में संशोधन करे तो दाखिला से छह महीने पहले इस संबंध में नोटिस जारी करे न कि दाखिले से ऐन पहले जैसा कि इस साल किया गया।

    By पंकज सिंह चौहान

    पंकज दा इंडियन वायर के मुख्य संपादक हैं। वे राजनीति, व्यापार समेत कई क्षेत्रों के बारे में लिखते हैं।

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *