Mon. May 13th, 2024
    ARVIND KEJRIWAL

    नई दिल्ली, 6 जून (आईएएनएस)| दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया के खिलाफ भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता द्वारा दाखिल मानहानि के मुकदमे में सुनवाई की जाएगी। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को मुकदमे की सुनवाई करने पर सहमति जताई।

    विजेंद्र गुप्ता ने दोनों नेताओं द्वारा उनको चार मई को एक रोडशो के दौरान थप्पड़ मारने की साजिश रचने का उनको आरोपी ठहराने के बाद उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है।

    एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने मामले की सुनवाई 24 जून को मुकर्रर की है।

    गुप्ता ने उनके खिलाफ मुख्यमंत्री के आरोप को दुर्भावनापूर्ण और जानबूझकर मानहानि करने वाला बताया है। उन्होंने इस आरोप को लेकर उन पर एक करोड़ रुपये का मानहानि का दावा ठोका है और मुकदमे के खर्च में होने वाली क्षति की मांग की है।

    गुप्ता ने अपनी याचिका में कहा, “आरोपी-1 (केजरीवाल) ने खुद चार मई को रोडशो के दौरान थप्पड़ मारने की योजना बनाई और भाजपा को इस घटना के लिए दोषी ठहराया ताकि राजनीतिक लाभ लिया जाए।”

    गुप्ता ने अदालत से भारतीय दंड संहिता की धारा 499/500 (मानहानि) के तहत अपराध का संज्ञान लेते हुए आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं को कानून के प्रावधानों के अनुसार दंडित करने की गुहार लगाई है।

    By पंकज सिंह चौहान

    पंकज दा इंडियन वायर के मुख्य संपादक हैं। वे राजनीति, व्यापार समेत कई क्षेत्रों के बारे में लिखते हैं।

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *