नई दिल्ली, 3 जून (आईएएनएस)| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच का सामना कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को चिकित्सा जांच के संबंध में छह सप्ताह के लिए अमेरिका और नीदरलैंड जाने की अनुमति दी।
विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार का आदेश वाड्रा की मेडिकल जांच के लिए विदेश यात्रा की मांग पर उस वक्त आया, जब उनकी आंत में ट्यूमर पाया गया है और उन्हें इसके इलाज के लिए विदेश जाने की जरूरत है।
अदालत ने वाड्रा के लिए कुछ शर्तें लगाईं हैं, जिसमें वाड्रा को अपने संपर्क नंबर के साथ पता प्रस्तुत करने और भारत आने के 24 घंटे के भीतर अपने पहुंचने के बारे में अदालत को सूचित करने का निर्देश शामिल है।
अदालत ने वाड्रा से कहा है कि इस दौरान न तो वे सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे और न ही मामले के किसी भी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे।
अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी द्वारा सूचित करने पर उन्हें 72 घंटों के भीतर जांच में शामिल होना होगा।
अदालत ने वाड्रा को 25 लाख रुपये के फिक्सड डिपॉजिट की रसीद जमा कराने का भी निर्देश दिया है।
इससे पहले वाड्रा ने लंदन की यात्रा करने के लिए लगाई गई अपनी याचिका वापस ले ली थी।
प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्य रूप से लंदन जाने की वाड्रा की याचिका पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा था कि अगर उन्हें वहां जाने की अनुमति दी गई, तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।
वाड्रा के खिलाफ मामला एक लाख 90 हजार पाउंड की विदेशी संपत्ति के कथित स्वामित्व से संबंधित है।
वाड्रा पर आरोप है कि उन्होंने कर से बचने के लिए अघोषित विदेशी संपत्ति का खुलासा नहीं किया।
वाड्रा को 1 अप्रैल को इस शर्त पर अग्रिम जमानत दी गई थी कि वह बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगे और जब भी जरूरत होगी जांच में शामिल होंगे।
वाड्रा ने अदालत में सर गंगाराम अस्पताल से बना मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराया है।
उन्होंने अदालत को बताया था कि उनके डॉक्टर ने उन्हें सेकेंड ओपीनियन लेने की सलाह दी है और इसलिए वह लंदन जाना चाहते हैं।