Tue. Nov 26th, 2024
    delhi high court

    नई दिल्ली, 28 मई (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय से विवाहित और वर्ष 2005 से ही भारत में रह रही एक पाकिस्तानी महिला को मंगलवार को देश में रहने की अनुमति दे दी, जबकि सरकार का आदेश उसे देश छोड़ने को कहता है।

    पाकिस्तानी महिला ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश छोड़ने को कहे जाने के बाद अदालत में याचिका दायर की थी। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति ए.जे. भंभानी की खंडपीठ ने कहा कि सरकार ने देश-निकाला का आदेश देते समय प्रक्रिया का पालन नहीं किया। अदालत ने कहा कि नागरिकता के लिए महिला द्वारा दिए गए आवेदन पर विचार किया जाएगा।

    अदालत ने सरकार के रुख को पलटते हुए कहा कि फैसला विपरीत सुरक्षा रिपोर्टों के आधार पर लिया गया। खुफिया जानकारियों सहित जो तथ्य उसके समक्ष पेश किए गए हैं, वे इस महिला के खिलाफ ऐसा कदम उठाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

    अदालत की एकल पीठ ने हालांकि इसी साल 28 फरवरी को महिला के खिलाफ विपरीत सुरक्षा रिपोर्टों पर गौर करते हुए उसे दो हफ्ते के अंदर देश छोड़ने का निर्देश दिया था।

    By पंकज सिंह चौहान

    पंकज दा इंडियन वायर के मुख्य संपादक हैं। वे राजनीति, व्यापार समेत कई क्षेत्रों के बारे में लिखते हैं।

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *