SUPREME COURT

नई दिल्ली, 8 मई (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कॉरपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार के बेटे आदित्य की अपने खिलाफ दाखिल एक धनशोधन मामले को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब दाखिल करने को कहा है।

न्यायमूर्ति चंद्र शेखर ने मामले पर आगे की सुनवाई के लिए इसे 17 मई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

अदालत ने आदित्य तलवार से संबंधित निचली अदालत से गैर जमानती वारंट को रद्द करने के लिए संपर्क करने को कहा। यह वारंट आदित्य के खिलाफ निचली अदालत ने जारी किया था।

निचली अदालत ने एयर इंडिया के मुनाफे वाले मार्गो पर अस्थायी सीट-साझा करने से जुड़े एक मामले में आदित्य तलवार के खिलाफ एक मई को गैर जमानती वारंट जारी किया था। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद ऐसा किया था।

दीपक तलवार को एयर इंडिया के मुनाफे वाले मार्गो पर सीट-साझा करने के मामले में बातचीत के जरिए विदेशी निजी एयरलाइन को फायदा पहुंचाने को लेकर ईडी ने आरोपी बनाया है।

ईडी तलवार के खिलाफ धनशोधन से जुड़े कई अन्य मामलों की जांच कर रही है। तलवार को 30 जनवरी को संयुक्त अरब अमीरात से भारत प्रत्यर्पित किया गया था।

By पंकज सिंह चौहान

पंकज दा इंडियन वायर के मुख्य संपादक हैं। वे राजनीति, व्यापार समेत कई क्षेत्रों के बारे में लिखते हैं।

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