नई दिल्ली, 7 मई (आईएएनएस)| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत के भाई हरीश की 1.46 करोड़ मूल्य की संपत्तियां जब्त की है। इन संपत्तियों में यहां का एक अपार्टमेंट व हरियाणा में जमीन शामिल है।
एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
यह कार्रवाई हरीश गहलोत द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का उल्लंघन कर जब्त की राशि के बराबर की संपत्ति संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में रखने के आरोपों के तहत की गई है।
एजेंसी ने फेमा के तहत मामले में जांच शुरू की। यह जानकारी आयकर विभाग द्वारा प्राप्त की गई थी। इसमें बीते सितंबर में ‘हवाला’ के जरिए भारत से दुबई एक करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए थे। इस राशि का भुगतान वहां दो फ्लैट की खरीद के लिए अग्रिम तौर पर किया गया था।
ईडी के अनुसार, हरीश गहलोत ने अपने छोटे बेटे नीतेश गहलोत को एक करोड़ रुपये नकद अनाधिकृत ‘हवाला’ चैनल से भेजने के लिए दिए थे। नीतेश गहलोत एक एनआरआई है और दुबई में पढ़ाई कर रहा है।
नीतेश गहलोत ने अपने संपर्क के जरिए धन भेजने के लिए दिल्ली के हवाला व्यापारी इंद्रपाल वधावन से संपर्क किया।
ईडी ने कहा, “हवाला व्यापारी ने उसमें 4 लाख कमीशन के तौर पर अपने पास रख लिए और अवैध रूप से 96 लाख के बराबर दिरहम की आपूर्ति दुबई में कर दी। इसे नीतेश गहलोत के एक दोस्त ने प्राप्त किया और नीतेश के दुबई के खाते में जमा कर दिया।”
ईडी ने कहा, “इन राशियों में से नीतेश गहलोत ने दुबई के डेवलपर्स को उसके नाम व उसके पिता हरीश गहलोत, उसकी मां और उसके बड़े भाई के नाम से दो फ्लैटों के लिए भुगतान किया था।”
जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि हरीश गहलोत ने 26 सितंबर 2018 को भारत के अपने बैंक खाते से दुबई में ‘लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम’ के तहत खुले नीतेश के खाते में 50 लाख रुपये की रकम भेजी थी। यह राशि हास्टल शुल्क, खर्चे व शिक्षा यात्रा के लिए थी।
हालांकि, ईडी ने कहा कि राशि का इस्तेमाल अपेक्षित उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि दो फ्लैट की बुकिंग के लिए किया गया।