आम आदमी पार्टी की पूर्वी दिल्ली की उम्मीदवार आतिशी से दिल्ली की कोर्ट द्वारा पूछा गया कि कथित रूप से दो वोटर कार्ड रखने के मामले में भाजपा उम्मीदवार गौतम गंभीर के खिलाफ याचिका दायर करने का आपके पास क्या अधिकार हैं।
आप इससे कैसे प्रभावित हुए? अगर उन्होंने कुछ गलत किया हैं, तो आपका स्थान किया हैं? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रट विप्लव दबास ने आप नेता को निर्देश दिया कि वह अधिकार को साबित करने के लिए और सबूत पेश करे।
आतिशी की तरफ से कोर्ट में पेश आतिशी के वकील करूणा नंदा ने कोर्ट को बताया, “गंभीर वोट देने योग्य नही हैं और उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी”।
उन्होंने कोर्ट को कहा,” अगर वह जीत भी गए, तो पूर्वी दिल्ली के लोग ऐसे सांसद को सिर पर नही बैठाएंगे जिसके पास निकट भविष्य में बचने का कोई मौका नही हो। मतदाताओं को परेशान नही होना चाहिए।”
दिल्ली के मातदान होने के 6 दिन पहले, कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 6 मई को करेगी।
दूसरी ओर, वकील मोहम्मद इशराद के द्वारा गुरूवार को याचिका दाखिल गौतम गंभीर के खिलाफ दायर कर आरोप लगाया गया था कि उनके पास दो जगह करोल बाग और राजेंद्र नगर के वोटर कार्ट हैं।
याचिका में गंभीर पर नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया हैं, साथ में हलफनामा और अन्य दस्तावेजों के साथ वोटर स्क्रीनिंग और पंजीकरण से पहले चुनाव लड़ने और संसद की संभावित सदस्ता के लिए योग्य दिखाया हैं।
आतिशी ने अपनी याचिका में कहा गंभीर की वोटर लिस्ट में पंजीकरण संबंधी जानकारियां चुनाव आयोग की एनवीएसपी साईट पर उपलब्ध हैं।
पिछले हफ्तें ही आतिशी और गंभीर ने अपने नामांकन दाखिल किए थे।