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    कैपिटल गेन टैक्स में छूट

    प्रॉपर्टी की ब्रिकी के बाद होने वाले मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। आप को जानकारी के लिए बता दें कि तीन साल के अंदर बेची जाने वाली प्रॉपर्टी पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स तथा तीन साल बाद बिक्री गई प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है।

    आइए कुछ प्रश्नों के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि प्रॉपर्टी कैपिटल गेन टैक्स में कैसे छूट प्राप्त की जा सकती है…
    मैंने एक आवासीय घर की संपत्ति बेच दी है और अब मैं धारा-54 की छूट का लाभ लेने के लिए नई संपत्ति खरीदूंगा। मैं और मेरा भाई नई संपत्ति के संयुक्त मालिक होंगे। हालांकि, नई संपत्ति की पूरी लागत मेरे द्वारा ही वहन की जाएगी। क्या संयुक्त स्वामित्व धारा-54 का लाभ उठाने में बाधा पैदा करेगा?
    -प्रदीप कुमार

    • धारा-54 में ​लिखित है कि घर संपत्ति की बिक्री पर होने वाली पूंजीगत लाभ में छूट व्यक्तिगत और संयुक्त हिंदू परिवारों के लिए उपलब्ध होगी। लेकिन इसके पीछे शर्त यह है कि नई संपत्ति के खरीद की तारीख पुरानी प्रॉपर्टी की बिक्री की तारीख से एक वर्ष के भीतर अथवा दो साल बाद की हो। नई संपत्ति में किए गए निवेश की मात्रा के आधार पर ही छुट की अनुमति दी जाएगी, न कि केवल कानूनी स्वामित्व के आधार पर। इस प्रकार भले ही आपका भाई कानूनी रूप से संपत्ति का सह मालिक हो फिर भी आप को नई संपत्ति में किए गए निवेश के मुआवजे में छूट देने की अनुमति दी जाएगी।

    मैंने ऑप्शंस में व्यापार किया और इसमें मुझे नुकसान हुआ है। मैं इस नुकसान की भरपाई कैसे करूं?
    -सीपी गेहलोत

    • डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग धारा 43(5)(डी) के तहत गैर-सट्टा लेनदेन के रूप में माना जाता है। इसलिए एफएंडओ में व्यापार से होने वाले नुकसान को गैर-सट्टा व्यवसायिक नुकसान माना जाएगा। एक गैर-सट्टा व्यवसाय में हानि वेतन की आय को छोड़कर किसी अन्य आय के खिलाफ बंद किया जा सकता है। ऐसे में आपके पास अल्पावधि पूंजीगत लाभ के खिलाफ व्यापार से होने वाले नुकसान की भरपाई करने के ​कई विकल्प मौजूद हैं।

    साल 2016 के मई महीने में मुझे अपनी बुटीक की दुकान से घाटा हुआ। मैंने सितंबर 2017 में आयकर रिटर्न दाखिल किया था। क्या मैं इस साल के मुनाफे के मुकाबले नुकसान का उपयोग नहीं कर सकूंगा, क्योंकि रिटर्न देर से दायर किया गया था?
    -अशोकन एस.

    • कर ऑडिट के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति के मामले में, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आय की वापसी दाखिल करने की नियत तारीख 31 जुलाई थी (बाद में 5 अगस्त तक विस्तारित)। चूंकि आपने सितंबर में अपना टैक्स रिटर्न भर दिया था, इसलिए इसे विलम्बित रिटर्न के रूप में माना जाएगा। विलम्बित वापसी के मामले में, भविष्य के मुनाफे के खिलाफ उपयोग किए जाने वाले बाद के वित्तीय वर्ष में, अनअस्टेड व्यापारिक नुकसान को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।