करीबन 15 सालों तक अलग रहने के बाद कल सोमवार को मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी को जेल जाने से बचाया और उनके लिए कुल 453 करोड़ के एरिक्सन के कर्ज का भी भुगतान कर दिया। यदि अनिल अंबानी को समय रहते कहीं से मदद नहीं मिलती तो उन्हें तीन महीने की जेल हो सकती थी।
इसी के साथ ही संभावनाएं जताई जा रही हैं की 2002 में रिलायंस कारोबार का हुआ विभाजन अब वापस से जुड़ सकता है। कुछ ऐसी भी खबरें आती रही हैं की धीरूभाई की पत्नी कोकिलाबेन दोनों भाइयों को जोड़ने के लिए उत्सुक हैं और चाहती हैं की मुकेश अंबानी पहले हाथ बढाएं।
अनिल अंबानी ने मदद को सराहा :
RCom Spox: Anil Ambani,RCOM Chairman said “My sincere&heartfelt thanks to my respected elder brother,Mukesh,& Nita, for standing by me during these trying times, and extending this timely support. I and my family are grateful we have moved beyond the past, and are deeply touched" https://t.co/56wuhxsD42
— ANI (@ANI) March 18, 2019
इतनी बड़ी मदद मिलने के बाद अनिल अंबानी ने अपने बड़े भाई से मिली मदद को सराहा और कहा “मेरे ईमानदार बड़े भाई, मुकेश, और नीता को, ऐसे समय के दौरान मेरे साथ खड़े होने के लिए, और इस सामयिक समर्थन को बढ़ाकर हमारे मजबूत पारिवारिक मूल्यों के प्रति सच्चे बने रहने के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए मेरी तरफ से उन्हें हार्दिक धन्यवाद। मैं और मेरा परिवार आभारी है की हम अतीत को छोड़कर अब आगे बढ़ चुके हैं और परिवार को रिश्ता अभी भी गहरा बना हुआ है।
यह था सुप्रीम कोर्ट का आर्डर :
पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशन के चेयरमैन अनिल अंबानी को एरिकसन का बकाया कर्ज चुकाने के निर्देशों की अवमानना का दोषी ठहराया। इस पर कोर्ट ने यह शर्त रखी की यदि ये कर्ज अदायगी चार सप्ताह में पूरी नहीं की जाती है तो उन्हें 3 महीने की जेल की सज़ा सुनाई जायेगी। ऐसे में रिलायंस के चेयरमैन ने कर्ज चुकाने की बात कही और इसलिए अब उनके पास एरिक्सन का कर्ज चुकाने के लिए 1 महीने का समय है।
एरिक्सन मामले की जानकारी :
रिलायंस कम्युनिकेशन ने एरिक्सन के साथ डील की थी जिसके अंतर्गत एरिक्सन का रिलायंस पर 550 करोड़ का कर्ज चढ़ गया था। रिलायंस ने नियत समय में मूल्य एरिक्सन को नहीं दिया और जब एरिक्सन ने इसके बारे में पूछा तो रिलायंस ने अतिरिक्त 60 दिन मांगे। लेकिन इन 60 दिनों के ख़त्म होने के बाद भी रिलायंस ने यह कर्ज नहीं चुकाया।
इस अवमानना से आहत हो एरिक्सन ने कोर्ट में अनिल अंबानी की संपत्ति जब्त करने की गुहार लगाईं। हालांकि कोर्ट द्वारा यह स्वीकार नहीं किया गया लेकिन इसके बाद कोर्ट ने रिलायंस की जिओ से डील को मंजूरी नहीं दी। बहुत समय बाद तक कर्ज न देने पर कोर्ट ने रिलायंस के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।