Sun. Nov 17th, 2024
    अरुण जेटली

    जीएसटी समिति ने अभी जारी किये गए कुछ बदलावों में रेस्त्रां और होटलों में खाने पर 5 फीसदी टैक्स पक्का कर दिया है।

    नए टैक्स रेट सभी ऐसी और साधारण होटलों में लागू होगा। हालाँकि पांच सितारा होटल इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा खाना डिलीवरी पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा।

    इसके अलावा होटलों पर लगने वाले टैक्स में भी बदलाव किये गए हैं। जिन भी होटलों का किराया 7500 रूपए से अधिक है, उनपर 18 फीसदी टैक्स लगेगा।

    आपको बता दें कि इससे पहले साधारण रेस्त्रां में खाने पर 12 फीसदी जीएसटी और ऐसी रेस्त्रां में 18 फीसदी टैक्स लगता था। इसके अलावा पांच सितारा होटलों पर 28 फीसदी टैक्स लगता था।

    इस कारण से रेस्त्रां और होटलों पर खाने को लेकर जीएसटी कम करने पर चर्चाएं जारी थी।

    इससे पहले सरकार ने कई वस्तुओं को 28 फीसदी जीएसटी से कम करके 18 फीसदी कर दिया है।

    दरअसल इससे पहले यह मांग की जा रही थी कि 28 फीसदी टैक्स के अंतर्गत ऐशो-आराम और नशा आदि से सम्बंधित चीजों को रखा जाए। इसके चलते अब ज्यादातर चीजों से 28 फीसदी टैक्स हटाकर 18 फीसदी कर दिया है।

    By पंकज सिंह चौहान

    पंकज दा इंडियन वायर के मुख्य संपादक हैं। वे राजनीति, व्यापार समेत कई क्षेत्रों के बारे में लिखते हैं।