सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने राबर्ट वाड्रा को आंशिक राहत पहुंचाई है। दरअसल कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया है कि वे पांच दिनों के भीतर वाड्रा के कार्यालय से छापेमारी के दौरान बरामद किए गए दस्तावेजों की हार्ड व सॉफ्ट कांपियां कोर्ट को मुहैया कराए। ज्ञात हो कि ईडी ने पिछले साल छापेमारी के समय कुछ कागज जब्त किए थे।
वाड्रा ने कोर्ट में अपील करते हुए कहा था कि, ईडी ने पिछले साल छापेमारी के समय जो दस्तावेज जब्त किए थे उनकी पूरी सूची व विवरण वाड्रा को दिए जाए।
वाड्रा के वकील के.टी.एस. तुलसी ने कोर्ट को कहा कि वे उनसे जबरन वहीं दस्तावेज मांग रहे हैं जो पहले से ही उन्होंने जब्त कर रखे हैं। 23 हजार पन्नों का दस्तावेज वाड्रा के ऑफिस से लिया गया था और अब ईडी उन्हीं के आधार पर पूछताछ कर रहा है ऐसे में वाड्रा को भी उन दस्तावेजों की प्रितियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई से मनी लांड्रिंग मामले में शुक्रवार को लगभग सात घंटे तक पूछताछ की गई। यह पांचवी बार था जब वाड्रा को ईडी के समक्ष पेश होना पड़ा था।
हालिया फैसले में विशेष जज अरविंद कुमार ने ईडी को निर्देश दिए हैं।