यूनियन बजट 2019 में सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की थी जिसके अंतर्गत हर वर्ष किसानों के बैंक खातों में 6000 हज़ार रूपए डाले जाएंगे। लेकिन अब सरकार ने इस स्कीम से लाभान्वित होने वालों के बारे में अपना मत पेश किया है। सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के बारे में घोषणा की है जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
इन लोगों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ :
सरकार ने अपनी घोषणा में कहा की ऐसे किसान जोभूतपूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद धारक हों, वर्तमान या पूर्व मंत्री, मेयर या जिला पंचायत अध्यक्ष, केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों हैं, इन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
इसके अतिरिक्त पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो उसे इस लाभ का हकदार नहीं माना जाएगा।
किसान निधि योजना के बारे में पूरी जानकारी :
यूनियन बजट में घोषित की गयी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों को तरजीह दी है। किसानों के लिए सीधी राहत की घोषणा करते हुए सरकार ने 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की मदद दिए जाने का एलान किया है। किसानों को यह रकम सीधे उनके खाते में दी जाएगी।
किसान सम्मान निधि योजना का एलान करते हुए गोयल ने कहा कि एक दिसंबर 2018 से यह रकम किसानों के खाते में डाली जाएगी।
वित्तमंत्री ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के लिए दो फीसदी इंटरेस्ट सबवेंशन यानी ब्याज में दो फीसदी की छूट देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा फसल ऋण का समय से भुगतान करने पर तीन फीसदी का इंटरेस्ट सबवेंशन भी प्रदान करने की घोषणा की गई है।
इस तरह उठाये योजना का लाभ :
यदि आप किसान योजना का लाभ उठाना चाहते हिं तो उसके लिए कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। प्रशासन द्वारा आपके रजिस्ट्रेशन का वेरीफिकेशन किया जाएगा। इसके लिए आपके पास जरूरी कागजात होने चाहिए जिसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में जमीन मालिक का नाम, सामाजिक वर्गीकरण (अनुसूचित जाति/जनजाति), आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर देना होगा।
इसके वेरिफिकेशन के बाद ये राशी सीधे आपके बैंक खाते में दाल दी जायेगी।