Wed. May 1st, 2024
    जीएसटी बदलाव

    सरकार ने सोमवार को गिफ्ट और अन्य तरह की भेंट पर लगने वाले जी.एस.टी. पर स्पष्ट्टा की है। सरकार ने कहा है कि कोई भी नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिए गए 50000 रूपए तक के उपहार पर कोई भी जी.एस.टी. नहीं लगेगा। इसके अलावा कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को दी गयी कोई भी सेवा पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा।

    जाहिर है जी.एस.टी. लागू होने से लोगों के मन में कई चीज़ों को लेकर संशय बना हुआ था। इनमे से उपहार और भेंट पर टैक्स भी शामिल था। ऐसे में सरकार ने यह स्पष्ट करते हुए उपहार आदि को पूरी तरह से जी.एस.टी. से बाहर रखा है। इसके साथ ही किसी भी तरह के क्लब, फिटनेस केंद्र आदि पर मुफ्त में सदस्य्ता मिलने पर भी कोई जी.एस.टी. नहीं देना होगा।

    इसके अलावा केंद्र ने साफ़ किया है कि कंपनी द्वारा किसी कर्मचारी को फ्री में आवास देने पर भी कोई जी.एस.टी. नहीं लगेगा। उपहारों को लेकर मंत्रालय ने कहा है कि 50000 रूपए से कम के उपहार पर कोई टैक्स नहीं लगेगा लेकिन 50000 रूपए से ज्यादा के उपहार पर जी.एस.टी. देना होगा।

    By पंकज सिंह चौहान

    पंकज दा इंडियन वायर के मुख्य संपादक हैं। वे राजनीति, व्यापार समेत कई क्षेत्रों के बारे में लिखते हैं।