Fri. May 3rd, 2024
इनकम टैक्स रिटर्न

केंद्र सरकार ने आज ही इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की सीमा को एक बार फिर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया है। इसी के साथ ही वित्तीय वर्ष 2017-18 की ऑडिट रिपोर्ट को दाखिल करने की तारीख को भी बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने दूसरी बार आईटीआर दाखिल करने की तरीकों को आगे बढ़ा दिया है।

सबसे पहले सीबीडीटी ने आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर दी थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दिया गया था, अब सीबीडीटी ने इसमें और छूट देते हुए आईटीआर जमा करने की अंतिम तिथि को 31 अक्टूबर कर दिया है।

सीबीडीटी ने यह अवधि तमाम करदाताओं की गुहार पर बढ़ायी है, जिनका कहना था कि वे अभी तक जमा किए जाने वाले कर का सही आंकलन नहीं कर पाये हैं। ऐसे में सीबीडीटी को आईटीआर दाखिल कि अंतिम तारीख को एक बार फिर से बढ़ाना पड़ गया।

टैक्स ऑडिट एक तरह का व्यापार के कर से संबन्धित लेखा जोखा होता है। जिन कर दाताओं के व्यवसाय का सालाना टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से अधिक है या जिनकी सालाना सकल आय 50 लाख से अधिक है, ऐसे लोगों को टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है। इसी आँकड़ों के अनुसार सरकार सही कर का आंकलन कर पाती है।

प्रत्येक साल आईटीआर और टैक्स ऑडिट जमा करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर ही होती है।

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