2002 में गुजरात में हुए दंगों की वजह से कई मस्जिदें टूट गयी थी। इसके बाद गुजरात हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, कि टूटी हुई मस्जिदें फिर से बनायीं जाएँ। हाई कोर्ट की इस अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
Supreme Court set aside the Gujarat High Court order in connection with the re-building of mosques destroyed during the state's 2002 riots.
— ANI (@ANI) August 29, 2017
गुजरात हाई कोर्ट ने यह अपील की थी, कि गुजरात में जितनी भी मस्जिदें तोड़ी गयी हैं, उन्हें फिर से बनायीं जाएँ।
जाहिर है 2002 में गुजरात में हिन्दू और मुस्लिम दंगे हुए थे। इसमें दोनों पक्षों की जन-सम्पति को नुकसान पहुंचा था। इसके बाद मुस्लिम समुदाय की और से अपील की गई थी, कि टूटी हुई मस्जिदें फिर से बनाई जाएँ। इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को अपील की थी। आज इस बात पर फैसला आना था।
सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला देते हुए कहा है कि टूटी हुई मस्जिदें फिर से नहीं बनायीं जायेगी।