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    जी.एस.टी

    अगर आप किसी भी प्रकार के किराये या लीज से साल में 20 लाख से ज्यादा रूपए कमा रहे हैं, तो आपको तुरंत जी.एस.टी. के लिए रजिस्टर करना होगा। सर्कार के मुताबिक किसी भी प्रकार की आवासीय, कार्यालय आदि से होने वाली कमाई अगर 20 लाख से ज्यादा है, तो इसपर जी.एस.टी. देने होगा।

    सरकारी की और से एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि कोई भी आवासीय सम्पति, दूकान या कार्यालय किराये पर दिया गया हैं और उससे होने वाला आय सालाना 20 लाख रुपये से कम है तो उसपर जीएसटी नहीं लगेगा। रिहायशी मकान से मिलने वाले किराया आय पर छूट दे दिया गया है। अगर आप वाणिज्यिक उद्देश्य से अपनी इकाई को किराये पर दिया है और उससे मिलने वाला किराया 20 लाख से अधिक है तो उस पर आपको टैक्स देना होगा।

    आंकड़ों की माने तो देश में अब तक 70 लाख से ज्यादा लोगों ने जी.एस.टी. के लिए रजिस्टर करवा दिया है। ऐसे में सरकार की सभी को टैक्स से जोड़ने की योजना कामयाब होती दिख रही है।

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    By पंकज सिंह चौहान

    पंकज दा इंडियन वायर के मुख्य संपादक हैं। वे राजनीति, व्यापार समेत कई क्षेत्रों के बारे में लिखते हैं।