हॉकी इंडिया (एचआई) ने शनिवार को अखिल भारतीय पुलिस स्पोटर्स कंट्रोल बोर्ड (एआईपीएचसी) से कहा है कि वह पंजाब पुलिस और जम्मू एवं कश्मीर पुलिस से 68वें एआईपीएचसी 2019 टूर्नामेंट में से नाम वापस लेने को कहे, जिसका कारण जम्मू के जिलाधीश का आदेश है। इसी महीने की शुरुआत में एचआई की अनुशासन समिति ने पंजाब पुलिस, जालंधर और जम्मू एवं कश्मीर पुलिस को किसी भी अखिल भारतीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से मना कर दिया था जिसका कारण गैरमान्यता प्राप्त सरबत डा भाला हॉकी टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है।
पंजाब पुलिस नेहरू कप में मैदान पर अपनी विपक्षी टीम से भिड़ गई थी और इसलिए उसे एचआई ने तीन महीनों के लिए निलंबित कर दिया है। यह निलंबन 10 मार्च से चालू होगा जो नौ जून तक चलेगा।
अदालत के आदेश का पालन करते हुए शनिवार को एचआई ने कहा, “एचआई ने एआईपीएचसी के सचिव को पत्र लिखा है और उनसे पंजाब पुलिस तथा जम्मू एवं कश्मीर पुलिस को भुवनेश्वर में खेले जा रहे टूर्नामेंट में तत्काल प्रभाव से बाहर करने को कहा है। एचआई ने जिलाधीश द्वारा 12.12.2019 को दिए गए आदेश के खिलाफ अपील की थी जिसमें इन दोनों टीमों को दिए निलंबन पर स्टे लगा दिया था जिससे इन दोनों टीमों के इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की अनुमति मिल गई थी।”
बयान के मुताबिक, “जिला मुख्य न्यायाधीश की अदालत ने 18.12.2019 के अपने आदेश में इस मसले को 19.12.2019 सुनवाई के लिए रखा। जिलाधीश ने 19.12.2019 और 20.12.2019 को सुनवाई के बाद 21.12.2019 को फैसला देते हुए अदालत के 12.12.2019 के फैसेल पर स्टे लगा दिया।”