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    हाफिज सईदFILE PHOTO - Hafiz Muhammad Saeed, chief of the Islamic charity organization Jamaat-ud-Dawa (JuD), sits during a rally against India and in support of Kashmir, in Karachi, Pakistan, December 18, 2016. REUTERS/Akhtar Soomro/File Photo

    लाहौर उच्च अदालत ने मंगलवार को आतंक रोधी विभाग को नोटिस भेजा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित हाफिज  सईद और 65 अन्यो के खिलाफ मामलो को हटाने की कोशिश की जा रही है। इस नोटिस में अदालत ने दो हफ्तों के अन्दर सभी पक्षों से इस मामले पर जवाब माँगा है।

    इस याचिका को जमात उद दावा के सहयोगी मलिक जफ़र ने की थी। अदालत ने इस मामले की सुनवायी 22 अगस्त को की थी। इकबाल ने अपनी याचिका में बताया कि बगैर कानूनी विभागों की शिकायते हैं और इसके कोई कानूनी प्रभाव नहीं है।

    बीते महीने आतंक रोधी विभाग के अधिकारीयों ने सईद को पंजाब के गुजरांवाला में गिरफ्तार किया था। इन आतंकवादियों पर प्रतिबंधित समूहों के लिए धन एकत्रित के आरोप लगाये गए थे। 3 जुलाई को जमात उद दावा के प्रतिबंधित 13 नेताओं को धनाशोधन और आतंकवाद वित्त के दो दर्जन मामलो में गिरफ्तार किया गया था।

    सीटीडी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त के पांच शहरो में मामलो को दर्ज किया था। इससे पहले पाकिस्तान की सड़कों पर आतंकी हाफिज सईद के पोस्टर लगा दिए गए थे। इन पोस्टर में हाफिज सईद के बगल में इमरान खान को दिखाया गया था। आतंकी हाफिज सईद और इमरान खान की साथ फोटो वाला यह पोस्टर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा था।  इस पोस्टर पर उर्दू में जश्न-ए-आजादी लिखा गया है।

    By कविता

    कविता ने राजनीति विज्ञान में स्नातक और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। वर्तमान में कविता द इंडियन वायर के लिए विदेशी मुद्दों से सम्बंधित लेख लिखती हैं।

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