मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक सभी स्कूलों में सप्ताह में कम से कम एक बार वन्दे मातरम गाया जाएगा। इसके साथ ही सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में भी यह महीने में कम से कम एक बार गाया जाएगा। इसके बीच एक छात्र के अपील करने को कारण बताया जा रहा है।
हुआ यह कि मद्रास में एक सरकारी नौकरी के लिए एक छात्र ने आवेदन किया था। परीक्षा में छात्र सिर्फ एक अंक से फ़ैल हो गया। फ़ैल होने के पीछे का कारण था कि उसे वन्दे मातरम गीत की भाषा का ज्ञान नहीं था। छात्र ने परीक्षा में बंगाली भाषा लिखी जबकि इसका सही उत्तर संस्कृत था। इसी को लेकर छात्र ने हाई कोर्ट में अपील की कि वनडे मातरम को लेकर स्कूलों में स्पष्टता होनी चाहिए। इसी को लेकर कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है।
मद्रास हाई कोर्ट का आदेश –
- कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सप्ताह में एक बार वंदे मातरम जरूर बजना चाहिए.
- सभी सरकारी दफ्तरों, प्राइवेट कंपनियों में भी महीने में एक बार राष्ट्रगीत जरूर बजना चाहिए.
- राज्य के सूचना विभाग को वंदे मातरम को सभी भाषा में अपलोड करना चाहिए, उन्हें ये सोशल मीडिया पर भी डालना चाहिए.
- इस आदेश की एक कॉपी तमिलनाडु के चीफ सेकेट्री को भी भेजी जाएगी.
- अगर किसी व्यक्ति को वंदे मातरम गाने में कोई तकलीफ हो रही है, तो उसे जबरन गाने को मजबूर नहीं किया जा सकता है