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नई दिल्ली, 7 मई (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी(आप) के विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ उनकी पत्नी की ओर से घरेलू हिसा के मामले में दायर एफआईआर को खारिज कर दिया है।

न्यायमूर्ति चंद्र शेखर ने यह देखते हुए एफआईआर खारिज कर दिया कि दंपति अब खुशी-खुशी साथ रह रहे हैं और भारती की पत्नी मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हैं।

2015 में, दिल्ली पुलिस ने भारती के खिलाफ उनकी पत्नी लिपिका मित्रा के साथ मारपीट करने और अपने पालतू कुत्ते द्वारा उनपर हमला करवाने के आरोप में एफआईआर दर्ज किया था।

पुलिस ने तब कहा था कि आप नेता 2010 में शादी के बाद से ही अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहे हैं।

By पंकज सिंह चौहान

पंकज दा इंडियन वायर के मुख्य संपादक हैं। वे राजनीति, व्यापार समेत कई क्षेत्रों के बारे में लिखते हैं।

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