सबरीमाला मंदिर मामले से जुड़ीं समीक्षा याचिकाओं पर फैसले के एक दिन बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन ने केंद्र से कहा, कि “हमारे फैसले के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।” उन्होंने केंद्र से कहा कि ऐसा संकेत है कि अधिकारी अदालत के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ की यह टिप्पणी, कर्नाटक कांग्रेस के नेता डी. के. शिवकुमार को राहत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आई है। अदालत ने शिवकुमार की जमानत के खिलाफ दायर ईडी की याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति नरीमन ने प्रवर्तन निदेशालय से भी कहा, “आप नागरिक अधिकारों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते हैं।”
इसके अलावा न्यायमूर्ति नरीमन ने महाधिवक्ता तुषार मेहता से कहा कि वे केंद्र और उसके अधिकारियों को सबरीमाला मामले पर लिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बताएं।
न्यायाधीश ने कहा, “अपनी सरकार और उसके अधिकारियों से कहें कि वे सबरीमाला पर हमारे फैसले को ध्यान से पढ़ें। उन्हें बताएं कि हमारे निर्णय के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। कृपया अपने अधिकारियों को कह दें कि कोर्ट ने अनुच्छेद 141 के बारे में जो कहा है, उसे पढ़ें।”