सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आगरा विकास प्राधिकरण को ताजमहल की परिधि की दीवार से 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को तुरंत रोकने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एएस ओका की पीठ ने आगरा विकास प्राधिकरण से कहा कि वह अपने आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करे।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की पीठ ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए: प्रतिष्ठित ऐतिहासिक स्थल की रक्षा करें, “हम प्रार्थना की अनुमति देते हैं और इस प्रकार आईए संख्या 91272/2022 की प्रार्थना ‘ए’ निम्नानुसार पढ़ती है: ‘प्रत्यक्ष’ आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा बाउंड्री/परिधीय दीवार से 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को हटाया जाए स्मारक ताजमहल जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप होगा’।
सर्वोच्च न्यायालय यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
17वीं सदी के सफेद संगमरमर के मकबरे का 500 मीटर का दायरा एक गैर-निर्माण क्षेत्र है। इसके अलावा, स्मारक के आसपास वाहनों की आवाजाही पर भी सख्त नियम हैं। पूरे क्षेत्र में स्मारक के पास लकड़ी जलाने और नगर निगम के ठोस अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट पर भी प्रतिबंध है।
आवेदन दुकान मालिकों के एक समूह द्वारा दायर किया गया था, जिन्हें अपना व्यवसाय चलाने के लिए 500 मीटर के दायरे से बाहर एक क्षेत्र आवंटित किया गया था। उन्होंने अदालत को बताया कि ताजमहल के पास अवैध कारोबारी गतिविधियां की जा रही हैं, जो शीर्ष अदालत के पिछले आदेशों का उल्लंघन है।
आवेदकों की ओर से पेश अधिवक्ता एम सी ढींगरा ने अदालत से ऐसे सभी कार्यों को रोकने के आदेश जारी करने का अनुरोध किया और अधिकारियों से आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा। इस मामले में न्याय मित्र, वरिष्ठ अधिवक्ता ए.डी.एन. राव ने इस प्रस्ताव का भी समर्थन किया कि निर्देश जारी करना स्मारक के हित में होगा।