Sun. Nov 17th, 2024

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को दार्जिलिंग से सेना की टुकड़ियों को हटाने की मंज़ूरी दे दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार ने याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र को सेना हटाने की अनुमति दे दी है।

    केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी जिसमें केंद्र ने सेना को चुनाव में तैनात करने की बात की थी, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उन्हें इन बलों की आवश्यकता आगे होने वाले हिमाचल और गुजरात चुनावो में है और इन बलों की जरूरत जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती इलाको और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ बलों को तैनात करने की आवश्यकता है।

    दार्जिलिंग में यह सुरक्षा बल गोरखा जनमुक्ति मोर्चा राज्य के आंदोलन के लिए लाये गए थे, जो की लगभग 100 दिनों तक चली। दार्जलिंग में तीन सीपीआरएफ और एक एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल) की टुकड़ियां बुलाई गयी थी, जिनकी संख्या बढाकर 12 सीपीआरएफ और तीन एसएसबी के बल कर दिए गए थे।

    आंदोलन के खत्म होने पर केंद्र ने 15 में से 10 सीपीआरएफ की टुकड़ियों को वापस बुलाने को आदेश दिया था, जिस पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि अभी भी हिंसा भड़कने की आशंका है सेना को कुछ समय और रहने दिए जाए। जिस पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि केंद्र वहां से 10 टुकड़ियां हटा सकता है।