सुप्रीम कोर्ट बुधवार को देशभर के विभिन्न उच्च न्यायालयों में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली सभी जनहित याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है।
केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि विभिन्न उच्च न्यायालय इस मामले पर परस्पर विरोधी विचार ले सकते हैं। इसलिए उन्होंने लगभग 60 जनहित याचिकाओं का संज्ञान शीर्ष अदालत से लेने की अपील की।
अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट के ²ष्टिकोण को देखना हमेशा अच्छा होता है। मगर इसके साथ ही प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हमें लगता है कि हाईकोर्ट को इस मामले पर विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मामला शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है।
मेहता ने कहा कि कानून की वैधता पर एक जनहित याचिका इस सप्ताह कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए निर्धारित है।