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    ब्रिटेन में लागू होगा नया हथियार कानून

    ब्रिटेन की सरकार ने वहां स्थित सिख समुदाय के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए संसद में एक नया बिल लाने की ख़बरों पर मोहर लगा दी है। इससे सिख समुदाय को कृपाण और धार्मिक तलवार रखने की आज़ादी मिल जाएगी। दी ओफ्फेंसिवे वेपन बिल 2018 को इस हफ्ते निचले सदन में कई बार पढ़ा जा चुका है और अब अनुमोदन के लिए उच्च सदन में भेज दिया गया है।

    इस बिल में धार्मिक समुदाय को सार्वजनिक इलाकों में कृपाण और तलवारे रखने की अनुमति दी जाएगी और ब्रिटेन में बढ़ तेजाब और चाक़ू के हमलो के कारण ऐसे संक्षारक हथियारों की ऑनलाइन खरीद पर पाबंदी लगायी है। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमने कृपाण के मसले पर सिख समुदाय से काफ बातचीत की थी। इसी कारण हमने बिल में धार्मिक आस्था के लिए कृपाण की सप्लाई जारी रखने का संसोधन किया है।

    बीते हफ़्तों में ब्रिटेन के सिख समुदाय का एक प्रतिनिधि समूह ब्रिटेन के गृह मंत्रालय के कार्यालय में गया था और हथियार के नए बिल में कृपाण को छूट देने की मांग की थी। ब्रिटेन के सिख समुदाय के प्रमुख प्रीत कौर गिल ने कहा कि मैं सरकार के संसोधन से खुश हूँ और जल्द ही इसे कागजों पर देखने की इच्छा रखता हूँ। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि कृपाण के खरीदने से सिख समुदाय को अपराधी घोषित नहीं किया जायेगा।

    निचले सदन में पहली सिख समुदाय की सांसद श्रीमती गिल ने कहा कि इस वेपन बिल में संसोधन करने कई दफा बातचीत हुई थी। एक अन्य सिख सांसद ने कहा कि सिख समुदाय के लिए कृपाण वाकई एक गंभीर मसला है। बड़ी कृपाण लगभग 50 सेंटीमीटर की होती है, जो सिख समुदाय धार्मिक समरोह और पारम्परिक मार्शल आर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं।

    इस बिल के तहत 18 वर्ष से काम आयु के व्यक्तियों को संक्षारक पदार्थों को बेचने पर पाबंदी है। अब 18 वर्ष से काम के बच्चों के लिए ऑनलाइन तेजाब और आग से सम्बंधित पदार्थों को खरीदना अधिक मुश्किल हो गया है।

    By कविता

    कविता ने राजनीति विज्ञान में स्नातक और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। वर्तमान में कविता द इंडियन वायर के लिए विदेशी मुद्दों से सम्बंधित लेख लिखती हैं।

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