संघवाद को बढ़ावा देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक संविधान संशोधन के कुछ हिस्सों को रद्द कर दिया, जिसने अपनी सहकारी समितियों पर राज्यों के विशेष अधिकार को कम कर दिया है।
2012 के 97वें संशोधन के माध्यम से संविधान में पेश किया गया भाग IXबी, सहकारी समितियों को चलाने के लिए शर्तों को निर्धारित करता है। यह संशोधन राज्यों की विधानसभाओं द्वारा बिना पुष्टि करे ही वजूद में आया, जब कि संविशन में आम तौर पर पुष्टिकरण एक आवश्यक नियम है। संसद द्वारा पारित इस संशोधन के अनुसार यह केंद्र को शक्ति देता है कि वह सहकारी समितियों के निदेशकों की संख्या या उनके कार्यकाल की लंबाई और यहां तक कि आवश्यक विशेषज्ञता का निर्धारण कर सकता है।
न्यायमूर्ति नरीमन द्वारा लिखे गए बहुमत के फैसले में, अदालत ने कहा कि सहकारी समितियां राज्य विधानसभाओं की “अनन्य विधायी शक्ति” के अंतर्गत आती हैं। राज्यों द्वारा आशंकाएं व्यक्त की गईं थीं कि नया केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय उन्हें शक्तिहीन कर देगा। इसकी पृष्ठभूमि में यह निर्णय बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र के पास बहु-राज्य सहकारी समितियों पर अधिकार है।
भाग IXबी में अनुच्छेद 243जेडएच से 243ज़ेडटी शामिल हैं। इस भाग ने राज्य सूची की प्रविष्टि 32 के तहत अपने सहकारी क्षेत्र पर राज्य विधानसभाओं की “विशेष विधायी शक्ति” को “महत्वपूर्ण और पर्याप्त रूप से प्रभावित” किया है। वास्तव में, अदालत ने बताया कि कैसे अनुच्छेद 243ज़ेडआई यह स्पष्ट करता है कि एक राज्य केवल 97वें संविधान संशोधन के भाग IXबी के प्रावधानों के अधीन किसी सहकारी समिति के निगमन, विनियमन और समापन पर कानून बना सकता है।
जस्टिस नरीमन ने जस्टिस बीआर गवई के साथ साझा की गई अपनी 89-पृष्ठ की बहुमत राय में लिखा है कि, “जहां तक विधायी शक्तियों का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे संविधान को अर्ध-संघीय के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि संघीय सर्वोच्चता सिद्धांत को रेखांकित करते हुए राज्यों के मुकाबले केंद्र के पक्ष में ज़्यादा शक्तियां हैं। इसके ऊपर, फिर भी अपने स्वयं के क्षेत्र में, राज्यों के पास विशेष रूप से उनके लिए आरक्षित विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति है।”
हालाँकि, अदालत ने अनुसमर्थन की कमी के कारण “बहु राज्य सहकारी समितियों” से संबंधित संशोधन के भाग IXबी के कुछ हिस्सों पर प्रहार नहीं किया। अपनी असहमति में, न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ ने कहा कि पृथक्करण का सिद्धांत एकल-राज्य सहकारी समितियों और एमएससीएस के बीच अंतर करने के लिए काम नहीं करेगा। न्यायाधीश ने कहा कि अनुसमर्थन की अनुपस्थिति के आधार पर पूरे भाग IXबी को हटा दिया जाना चाहिए।