सरकार ने घोषणा की है कि जो होटल ग्राहकों से अतिरिक्त सर्विस टैक्स लेते हैं, उनपर कड़ी कार्यवाई की जायेगी। दरअसल 1986 में पास हुए ग्राहक सुरक्षा अधिनियम के तहत ग्राहकों से अतिरिक्त चार्ज लेना क़ानून अपराध है।
अतिरिक्त सर्विस टैक्स को रोकने के लिए सरकार ने होटलों को निर्देश दिए हैं कि अबसे ग्राहकों से वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज पर भी टैक्स देना होगा।
दरअसल कई होटल कमरे और खाने की कीमत के अलावा सर्विस चार्ज वसूलते हैं। इसके बाद कमरे और खाने आदि पर तो टैक्स लगाते हैं, लेकिन सर्विस चार्ज को बिल में नहीं जोड़ते। इससे इसपर टैक्स देने से बच जाते हैं।
केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने कल ट्वीट करके इस मामले पर कहा, ‘इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उपभोक्ता विभाग ने सभी होटलों को निर्देश दिए हैं कि वे सर्विस चार्ज पर भी टैक्स लगाएं।’
इसी साल अप्रैल में सरकार ने क़ानून बनाया था कि सभी होटलों को ग्राहकों को यह बताना होगा कि सर्विस चार्ज देना वैकल्पिक है। इससे ग्राहकों को खर्च्च किये पशन का सही अंदाजा रहेगा।
इसके बावजूद कई होटल ऐसा नहीं कर रहे हैं। कई होटलों ने यह दावा किया है कि ग्राहकों से सर्विस चार्ज लेना कोई अपराध नहीं है और सिर्फ सरकार द्वारा दिया एक सुझाव है।