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    लोकसभा में बुधवार को कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए उन पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 को संशोधित करने के लिए जम्मू-कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 को आगे बढ़ाएंगे। यह विधेयक 5 अगस्त को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था, और इसे लोक सभा में उसी दिन रखा गया था।

    विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव 6 अगस्त को लोकसभा में प्रभारी मंत्री द्वारा आगे बढ़ाया गया था। प्रस्ताव पर चर्चा के बाद, मंत्री ने प्रस्ताव रखा कि राज्य सभा से विधेयक को वापस लेने की अनुमति देने का अनुरोध किया जाएगा, जिसके लिए सदन ने सहमति व्यक्त की थी। राज्य सभा ने 7 अगस्त, 2019 को आयोजित बैठक में, प्रभारी मंत्री द्वारा किए गए अनुरोध पर सहमति व्यक्त की कि लोकसभा में विधेयक को वापस लेने के लिए राज्यसभा द्वारा अनुमति दी जाए।

    अमित शाह विचार और पारित करने के लिए विशेष सुरक्षा समूह (संशोधन) विधेयक, 2019 को भी आगे बढ़ाएंगे। विधेयक विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम 1988 में संशोधन करना चाहता है। विधेयक को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने सोमवार को पेश किया था।

    अमित शाह द्वारा आगे बढ़ाया जाने वाला एक अन्य विधेयक दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) विधेयक, 2019 विचार और पारित कराने के लिए है। इसे मंगलवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने पेश किया था।

    इस विधेयक में दो केंद्र शासित प्रदेशों – दमन और दीव, और दादरा और नगर हवेली का विलय देखा जाएगा।

    केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) अध्यादेश, 2019 विधेयक पर मंगलवार को शुरू हुई बहस का जवाब देंगे। 18 सितंबर, 2019 को राष्ट्रपति द्वारा इस पर अध्यादेश लागू किया गया था।

    केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपति अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2019 पर चर्चा कराने और पारित करने के लिए इसे आगे बढ़ाएंगे। इसे मंगलवार को मंत्री ने पेश किया था।

    कराधान कानून (संशोधन), विधेयक 2019 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा विचार और पारित कराने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। विधेयक में आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन करने और वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

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