नई दिल्ली, 24 मई (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने शारदा चिटफंड घोटाला मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने की समयसीमा बढ़ाने की मांग वाली कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। गिरफ्तारी से उनकी सुरक्षा आज समाप्त हो गई है।
याचिका खारिज करते हुए शीर्ष अदालत की एक खंडपीठ ने पाया कि कुमार की याचिका विचारणीय नहीं है और अदालत इस पर समय बर्बाद नहीं करेगी।
अदालत ने कुमार के वकील को पश्चिम बंगाल में किसी उचित अदालत में जाने के लिए कहा, क्योंकि राज्य की अन्य अदालतों में कामकाज जारी है और न्यायाधीश मामलों में सुनवाई कर रहे हैं।
कुमार के वकील ने तर्क दिया कि कोलकाता में वकीलों की हड़ताल अभी भी जारी है और वहां की अदालतों में अभी भी कामकाज नहीं हो रहा है और ऐसे परिदृश्य में, वह केवल शीर्ष अदालत में जा सकते थे।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कुमार की याचिका केवल मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ द्वारा सुनी जाएगी।
न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, “इस मामले पर एक प्रशासनिक निर्णय लिया गया है.. कुमार की याचिका इस अदालत में दायर नहीं की जानी चाहिए।”