बीते सोमवार को अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद के मामले में गिरफ्तार राजीव सक्सेना को कोर्ट ने जमानत दे दी थी। 36 हजार करोड़ रुपये से जुड़े धन शोधन मामले में आरोपी राजीव सक्सेना ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में एक अर्जी दी है, जिसमें उन्होंने इस मामले में सरकारी गवाह बनने की बात कही है।
सक्सेना की ओर से डाली गई इश याचिका पर विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। गौरतलब है कि कोर्ट इस अर्जी पर गुरुवार 28 फरवरी को सुनवाई कर सकता है।
अर्जी में राजीव सक्सेना ने लिखा है कि,”वे ‘स्वत: अपनी इच्छा से’ और ‘बिना किसी दबाव के’ सरकारी गवाह बनना चाहते हैं। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि, यदि उन्हें ‘वायदामाफ गवाह’ बनाया जाएगा तो वे अदालत के समक्ष इस मसले से जुड़े अन्य तथ्यों का भी खुलासा करेंगे।”
ज्ञात हो कि सक्सेना दुबई स्थित कंपनी यूएचवाई और मैट्रिक्स होल्डिंगस के निदेशक हैं। साथ ही वे अगस्ता वेस्टलैंड मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आरोपपत्र में नामित आरोपियों में से भी एक हैं। इसके अलावा मामले में क्रिश्चियन मिशेल, फिनमेकेनिका के पूर्व निदेशकों गिसेप ओरसी और ब्रुनो स्पांगनोलिनी, वायुसेना के प्रमुख एस. पी. त्यागी और सक्सेना की पत्नी शिवानी का भी नाम शामिल है।