Sat. Nov 16th, 2024

    वित्त मंत्रालय ने क्षेत्रीय/राज्य स्तर पर जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) शिकायत निवारण समिति का गठन करने के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी की। जीएसटी शिकायत निवारण समिति के गठन को इसी महीने जीएसटी परिषद की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई थी। इसी महीने 18 दिसंबर को हुई जीएसटी परिषद की 38वीं बैठक में परिषद ने जीएसटी के तहत करदाताओं की शिकायत का निवारण करने के लिए एक समिति का गठन करने का फैसला लिया।

    वित्त मंत्रालय के एजीएसटी पॉलिसी विंग के आयुक्त ने केंद्रीय कर विभाग एवं जीएसटी के सभी मुख्य आयुक्तों और राज्य कर विभाग के सभी मुख्य आयुक्तों/आयुक्तों को लिखे अपने पत्र में बुधवार को इस बात का जिक्र किया है।

    परिषद ने क्षेत्रीय/राज्य स्तर पर शिकायत निवारण समिति के गठन को मंजूरी दी है जिसमें केंद्रीय कर एवं राज्य कर विभाग के अधिकारी, वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधि और जीएसटी के अन्य हितधारक शामिल हों।

    समिति जीएसटी से संबंधित प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयों और आइटी संबंधी समस्याओं समेत करदाताओं की सारी समस्याओं की जांच करेगी और उनका समाधान करेगी।

    यह जीएसटी परिषद सचिवालय और सीबीआईसी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड) के संबद्ध पॉलिसी संभाग को अधिनियम/नियम/अधिसूचना/प्रपत्र/सर्कुलर/निर्देश में जरूरी बदलाव के किसी मसले से भी अवगत करा सकती है।

    जीएसटी पॉलिसी से संबंधित कोई मसला जब जीआसी द्वारा भेजा जाएगा तो सीबीआईसी का नीति संभाग उसकी परीक्षा करेगा और अगर आवश्यक हुआ तो जीएसटी परिषद के पास उपयुक्त सुझावों की सिफारिश करेगा।

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