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    वाहन बीमा

    भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI ने मोटर बीमा पॉलिसी में तबदीली करते हुए एक्सीडेंटल क्लेम को 2 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने के निर्देश दिये हैं।

    इसके पहले मोटर दुर्घटना में बीमा के तहत मिलने वाला क्लेम दो पहिया व चौपहिया वाहनों के लिए क्रमशः 1 लाख व 2 लाख था।

    हालाँकि IRDAI ने ये निर्देश पिछले साल अक्टूबर में आये मद्रास हाइकोर्ट के आदेश के बाद लिया है। तब हाइ कोर्ट ने IRDAI से एक्सिडेंटल क्लेम को बढ़ाकर 15 लाख करने को कहा था। इससे पहले दोपहिया वाहन के लिए क्लेम 1 लाख व चौपहिया वाहनों के लिए क्लेम 2 लाख ही था।

    हालाँकि ये क्लेम अब 750 रुपये के अतिरिक्त प्रीमियम पर मिलेगा। इस क्लेम के तहत अब वाहन स्वामी या थर्ड पार्टी के दुर्घटना के बाद मृत्यु या पूर्ण रूप से दिव्यांग होने की दशा में क्लेम की राशि उनके परिवार को उपलब्ध कराई जाएगी।

    निर्देश के साथ ही पर्सनल कवर भी अनिवार्य कर दिया गया है। ये कवर तभी वैध होगा जब दुर्घटना के वक्त वाहन पूर्ण रूप से वैध व वाहन स्वामी या उसके ड्राईवर के पास वैध लाइसेन्स हो।

    IRDAI के इस निर्देश के बाद उन चालकों को सुकून मिलेगा जो हमेशा ही अपनी जान को जोखिम में डाल कर भारी  माल-वाहन चलाते हैं। इस तरह के चालक अक्सर दुर्घटना का शिकार हो जाया करते हैं। ऐसे में उनकी मृत्यु या पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में उनके पूरे परिवार को कष्ट झेलना पड़ता है। लेकिन इस निर्देश के बाद अब इस तरह के मामलों में उनके परिवार को राहत मिलेगी।

    2011 में हुई एक दुर्घटना से ये मामला आगे बढ़ कर मद्रास हाई कोर्ट पहुँचा। उस मामले में थर्ड पार्टी को 53 लाख रूपए का का क्लेम मिला लेकिन वाहन स्वामी को को सिर्फ 1 लाख रूपए का ही क्लेम मिला।

    जिसके 6 साल बाद आये मद्रास हाईकोर्ट के आदेश ने IRDAI को ये निर्देश देने पर मजबूर किया कि वाहन स्वामी को मिलने वाला क्लेम 15 लाख होना चाहिए।

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