Sat. Sep 28th, 2024
    voting

    आम आदमी पार्टी ने बुधवार को भाजपा के लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों गौतम गंभीर और रमेश बिधूड़ी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कमियों पर आपत्ति जताते हुए चुनाव अधिकारियों से संपर्क किया।

    पूर्वी दिल्ली के रिटर्निंग ऑफिसर ने गंभीर के कागजात पर आप द्वारा उठाई गई आपत्तियों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह निरंतर नही हो सकता, जबकि दक्षिणी दिल्ली के रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि बिधूड़ी का नामांकन का जांच कर स्वीकार किया गया हैं।

    आप की पूर्वी दिल्ली की प्रत्याशी आतिशी ने दावा किया हैं स्टांप पेपर पर तारीख और मंगलवार को दाखिल किए गए गंभीर के दो नामांकन में नोटरी टिकटों का उल्लेख अलग अलग हैं।

    कांग्रेस के पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार, अरविंदर सिंह लवली ने भी इसी तरह की आपत्ति जताई हैं।

    बिधूडी के मामले में, उनके आप प्रतिद्वंद्वी राघव चड्ढा ने भाजपा प्रत्याशी के चुनावी हलफनामे में स्पष्ट विसंगतियां पर दावा किया और कहा कि वह रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट की ओर रुख करेंगे।

    आप पर निशाना साधते हुए, भाजपा के पूर्वी दिल्ली लोकसभा प्रभारी राजीव बब्बर ने कहा, कि आतिशी ने अपनी हार पहले ही स्वीकार कर ली हैं, जिसने गंभीर के हलफनामे से संबंधित तुच्छ आपत्तियां दर्ज करने के लिए प्रेरित किया गया।

    उन्होंने कहा, आतिशी ने गंभीर के हलफनामे पर नोटरी की तारीख पर  आपत्ति जताई थी। हमारे वकीलों ने बात को साफ करने के लिए रजिस्टर प्रस्तुत किया। जाहिर तौर पर, उनकी आपत्ति अब खारिज कर दी गई हैं।

    बब्बर ने आरोप लगाया, आप में खेल कौशल का आभाव हैं जो किसी भी राजनीतिक प्रतियोगिता का सार हैं.

    बिधूड़ी ने कहा आप निराश थी, क्योकि वह दक्षिणी दिल्ली सीट पर अपनी हार देख रही हैं।

    उन्होंने कहा, “यह उनकी मेरा समय बर्बाद करने की उनकी रणनीति हैं ताकि मैं चुनाव प्रचार न कर सकूं। मुझे नही पता था कि मेरे खिलाफ कोई मामला दर्ज कराया गया थी जब तक कि आप उम्मीदवार ने आपत्ति नही उठाई। मैंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया हैं। यह मेरा ध्यान भंग करने की उनकी रणनीति हो सकती हैं।

    आतिशी ने गंभीर के हलफनामे में कमियां होने का आरोप लगाया था।

    आप उम्मीदवारों ने एक बयान में कहा, जो स्टेंप पेपर 23 अप्रैल,2019 को प्रस्तुत किया गया था, उसके दो हलफनामों के नोटरी स्टाम्प की क्रमशा 18 अप्रैल और 19 अप्रैल तारीख हैं।

    आतिशी के आरोप की बाद में निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर जांच की।

    पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के महेश ने अपने आदेश में कहा, उठाई गई आपत्तियों को बरकरार नही किया जा सकता और इसलिए इसको खारिज किया जाता हैं।

    आदेश में कहा गया, कि लवली और कुछ अन्य उम्मीदवारों ने समान आपत्तियां जताई।

    आपत्तियों के जवाब में, गंभीर की ओर से वकीलों ने कहा, 18/4 और 19/4 नंबर नोटरी के सीरियल नंबर हैं न कि तारीखें और नोटरी स्टाम्प की तारीख 23 अप्रैल हैं, जोकि स्टाम्प के नीचे मुहर लगी हैं और इस तरह की कोई विसंगति नही हैं, आदेश के अनुसार।

    आदेश में कहा गया हैं, ” इस प्रकार उम्मीदवार द्वारा दायर किए गए हलफनामों को ध्यान और आपत्ति उठाए जाने के बाद, यह देखा गया हैं कि उम्मीदवार द्वारा दायर किए गए फार्म 26 के संबंध में पर्याप्त अनुपालन किया गया हैं।

    उन्होंने कहा, आपत्तियां उठाना स्वाभिक हैं और इसलिए, उम्मीदवारों के पर्याप्त अनुपालन के मद्देनजर..उठाई गई आपत्तियों को बरकरार नही किया जा सकता और इनको खारिज किया जा रहा हैं।

    चड्ढा ने दावा किया कि बिधूडी विशेष रूप से लंबित आपराधित कार्यवाही, विशेषकर बिहार के मुजफ्फरपुर के काजीमहम्मदपुर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कराने में विफल रही हैं।

     

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *