आज एक विशेष अदालत ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मिसा भारती और उनके पति को मनी लांड्रिग के एक केस में आरोपी करार दिया है।
कोर्ट ने मिसा भारती की कंपनी ‘मिसाऐल पैकर्स एंड प्रिंट्रस’ को भी समन जारी करते हुए मामले में आरोपी बनाया है। कोर्ट ने सभी आरोपीयों और अभियुक्तों को सख्त निर्देश देते हुए 5 मार्च को कोर्ट के समक्ष पेश होने को कहा है।
विषेश जज एन.के मल्होत्रा ने यह फैसला सुनाया। इस फैसले का आधार, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट(इडी) द्वारा दाखिल चार्जशीट थी।
23 दिसंबर 2016 को ईडी ने अपनी अंतिम चार्जशीट दाखिल कर, मिसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार को मनी लांड्रिग के एक केस में दोषी पाया था। इस केस में ईडी के वकील नीतिश राणा थे।
संस्थान ने पहले भी इस जोड़े के, दिल्ली स्थित एक फार्म हाउस को मनी लांड्रिग के केस से जोड़कर जांच की थी।
26, पालम फार्मस, दक्षिण दिल्ली, बिजवासन एरिया स्थित इस फार्म को मनी लांड्रिग प्रिवेंशन एक्ट के तहत शक और आशंका के घेरे में पाया गया।
ईडी के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा कि, “यह फार्म हाउस मिसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार का है। परंतु यह मिसाएल पैकर्स एंड प्रिंट्रस के नाम पर पंजीकृत किया गया है।”
उसने यह भी आरोप लगाया कि, “इस फार्म हाउस की खरीद की, 1.2 करोड़ थी। यह सारा पैसा मनी लांड्रिग के जरिए आया था।”