पूर्व रेलवे मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबरी देवी और बेटे तेजस्वी प्रसाद के खिलाफ 2006 के आईआरसीटीसी होटल्स से जुड़े केस में चार्जशीट दायर की जा चुकी हैं। जिस पर आज सुनवाई होनी अपेक्षित हैं।
प्रवर्तन निदेशालय पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अरविन्द कुमार के समक्ष इस केस के विषय में 24 अगस्त को चार्जशीट दायर कर चूका हैं। पटियाला हाउस कोर्ट के न्यायाधीश अरविन्द कुमार ने राबरी देवी और तेजस्वी यादव की जमानत की अर्जी को मंजूर करते हुए, दोनों को जमानत दी थी।
रेलवे मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान रांची में दो आईआरसीटीसी होटल्स के कॉन्ट्रैक्ट आबंटन किए जाने के विषय में अनियमितता और पूरी के एक संस्था से रिश्वत के रूप में पटना में तीन एकर का प्लाट लिए जाने के आरोप इस केस में लालूप्रसाद यादव और उनके परिवार सदस्यों पर किए गए हैं।
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर चार्जशीट में लालूप्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के उनके सहयोगी प्रेम चंद गुप्ता और उनकी पत्नी सरला गुप्ता का भी नाम हैं। इन सभी पर प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लौन्ड़ेरिंग एक्ट के तहत चार्जशीट दायर की गयी हैं। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार इस केस में अब तक 44 करोड़ की संपत्ति से जुड़े सबूतों को पेश किया जा चूका हैं।
इससे पहले सीबीआई ने इस केस में 12 अप्रैल को चार्जशीट दायर की थी, जिसमें 12 व्यक्तियों समेत दो कम्पनीयों का भी नाम हैं। सीबीआई की एफआईआर के अनुसार युपीए-1 में रेलवे मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान लालूप्रसाद यादव ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए दो आयआरसीटीसी होटल्स के कॉन्ट्रैक्ट एक ‘बेनामी’ कंपनी को दीए।
सरला गुप्ता द्वारा कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने के लिए तत्कालीन रेलवे मंत्री लालूप्रसाद यादव को पटना की तीन एकर जमीं रिश्वत के रूप में दी गयी थी।