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    केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने घोषणा की है कि प्रवासी मजदूरों और दैनिक मजदूरों कों काफी हद तक कवर करने के लिए केंद्र सरकार की ‘एक देश, एक राशन कार्ड’ पहल को भारत में 1 जून 2020 से लागू कर दिया जाएगा।
    इस पहल के तहत, योग्य लाभार्थी एक ही राशन कार्ड का उपयोग करके देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपने हिस्से का अनाज ले सकेंगे।

    उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने लोकसभा को बताया कि ईपीओएस (इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल) उपकरणों पर बायोमेट्रिक / आधार प्रमाणीकरण के बाद इसे उपलब्ध कराया जाएगा।

    ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ पहल के तहत अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा केवल ऑनलाइन ईपीओएस उपकरणों वाले एफपीएस के माध्यम से ही उपलब्ध होगी।

    उन्होंने कहा, “इस प्रणाली से मोटे तौर पर कई प्रवासी लाभार्थी जैसे कि मजदूर, दैनिक ग्रामीण, ब्लू-कॉलर कार्यकर्ता आदि लाभान्वित होंगे, जो अक्सर रोजगार की तलाश में या देश भर में अन्य कारणों से अपना निवास स्थान बदलते हैं।”

    साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इसके अलावा, सरकार मानकीकरण गतिविधि के सामंजस्य के लिए ‘वन नेशन वन स्टैंडर्ड’ पहल पर भी काम कर रही है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) को पहल के कार्यान्वयन के लिए एक रोडमैप विकसित करने के आदेश दिए हैं। बीआईएस ने 20,000 से अधिक भारतीय मानकों को तैयार किया है।

    केंद्रीय मंत्री पासवान ने कहा कि, “भारतीय मानकों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ सामंजस्य बनाने के लिए। जहां भी संभव हो, भारतीय मानक के अनुसार विभिन्न उत्पादों के लिए लगभग 51 देशों में फैली विदेशी फर्मों को बीआईएस ने लगभग 998 लाइसेंस दिए हैं,”।

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