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    नई दिल्ली, 13 मई (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को आम चुनाव के शेष चरणों के लिए मतदान के समय को सुबह 7 बजे से पहले कर 5 बजे करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।

    वकील मोहम्मद निजाम पाशा ने रमजान व बहुत से राज्यों में लू के पूर्वानुमान के कारण मतदान के समय को आगे बढ़ाने का निर्देश देने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

    इससे पहले याचिका प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष दायर की गई थी, जिस पर प्रधान न्यायाधीश ने मामले को निर्वाचन आयोग को देखने को कहा था।

    निर्वाचन आयोग की तरफ से पेश होते हुए वकील अमित शर्मा ने अदालत से कहा कि चुनाव आयोग ने पहले ही याचिकाकर्ता व उनके प्रतिनिधित्व पर विस्तार से सुनवाई की है और मतदान को पहले करने से इनकार करते हुए आदेश पारित किया।

    न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी व संजीव खन्ना की अवकाश पीठ ने पाया कि चुनाव आयोग पहले ही फैसला ले चुका है, इसलिए अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया।

    By पंकज सिंह चौहान

    पंकज दा इंडियन वायर के मुख्य संपादक हैं। वे राजनीति, व्यापार समेत कई क्षेत्रों के बारे में लिखते हैं।

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