केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को राज्यों के लिए परिचालन की मानक प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी की हैं। इनमे कहा गया है कि वाहन चलाने वाले व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस और बीमा प्रमाणपत्र जैसे डॉक्यूमेंट को डिजिलॉकर और एमपरिवहन जैसे मोबाइल ऐप पर दिखा सकते हैं।
क्या होगी प्रक्रिया ?
ट्रैफिक एवं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंटके लिए यह संभव करने के लिए केंद्र ने उन्हें eChallan एप का प्रयोग करने के लिए कहा गया है जिससे हर व्यक्ति के बीमा एवम ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी मिल सकती है एवं पुलिस इसे वेरीफाई कर पाएगी।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वाहन मालिकों को इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज में पंजीकरण, बीमा, फिटनेस और परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, चेक के तहत प्रदूषण के प्रमाण पत्र और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज आदि पेश करने की अनुमति दी जाएगी। “अब उन्हें इन दस्तावेजों को हार्ड प्रारूपों में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। जानकारी के इलेक्ट्रॉनिक रूप का मतलब है, मीडिया, चुंबकीय, ऑप्टिकल, कंप्यूटर मेमोरी, माइक्रो फिल्म … में उत्पन्न, प्राप्त, प्राप्त या संग्रहित कोई भी जानकारी है।”
इस कदम का लक्ष्य
यह कदम उठाकर एजेंसी कागजों के रूप में डाक्यूमेंट्स का संचालन बंद करना चाहती है। इससे लोगों को अलग अलग कागजों को इकठ्ठा नहीं करना पड़ेगा एवं ये सब उन्हें एक मोबाइल एप आसानी से उपलब्ध पर मिल जायेंगे।
इस कदम से दोनों प्रवर्तन एजेंसियों को लाभ मिलने की संभावना है क्योंकि उन्हें किसी दस्तावेज़ को शारीरिक रूप से संभालने की आवश्यकता नहीं है, उनके कार्यालय को किसी भी सूची या रिकॉर्ड को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है, और नागरिकों को चालान के रूप में परिसर शुल्क के भुगतान के बाद दस्तावेज़ एकत्र करने के लिए उत्पीड़न भी नहीं करना पड़ेगा।
यदि कोई व्यक्ति कोई नियम आदि का उलंघन करता है तो ये भी रिकॉर्ड हो जायेंगे जिससे पुलिस को भी इनके रिकॉर्ड रखने में आसानी होगी।