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    म्यूचुअल फंड

    ‘पैन-आधार’ लिंक, बैंक अकाउंटस-आधार लिंक तत्पश्चात बीमा पॉलिसी के लिए आधार-पैन डिटेल उपलब्ध कराने संबंधी आदेश भी पहले ही जारी किए जा चुके हैं। उपरोक्त आदेशों के बाद सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए आधार को म्यूचुअल फंड प्रोफाइल फंड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। म्यूचुअल फंड प्रोफाइल को भी ‘आधार’ से लिंक कराने का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग पर अकुंश लगाना है। शायद इसीलिए म्यूचुअल फंड को आधार से लिंक कराने की अनिवार्यता प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तहत ही की गई है।

    म्यूचुअल फंड प्रोफाइल को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 निर्धारित की गई है। आपको बतादें कि म्यूचुअल फंड को आधार से लिंक नहीं कराने की स्थिति में फंड अकाउंट फ्रीज किए जा सकते हैं।

    आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि म्यूचुअल फंड को आसानीपूर्वक आधार से किस प्रकार लिंक कराया जा सकता है…

    ऑनलाइन सिस्टम

    सीएएमएस या फिर कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम म्यूचुअल फंड प्रोफाइल को आधार से लिंक कराने के लिए एक ऑनलाइन फार्म उपलब्ध करवाता है। यानि आप सीएएमएस वेबसाइट पर जाकर अपने आधार को म्यूचुअल फंड अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। आप कार्वी कंम्पयूटर सर्विस पर जाकर भी ‘आधार’ को म्यूचुअल फंड से लिंक सकते हैं।

    फंड हाउस के जारिए ‘आधार’ आधारित ईकेवाईसी

    भले ही आप पहली बार म्यूचुअल फंड में निवेश करा रहे हों, लेकिन आप अपने इस अकाउंट को ‘आधार’ से लिंक जरूर कराएं। आधार से लिंक कराने का एक तरीका और भी है, जैसे आप एसबीआई की म्यूचुअल फंड सेवा ले रहे हों ऐसे में एसबीआई की वेबसाइट पर जाकर आधार आधारित ईकेवाईसी शुरू कर सकते हैं।

    इसके लिए पैन नंबर एंटर करें और उसी ऑप्शन का चुनाव करें जहां लिखा हो कि आप केवाइसी कंप्लाइंस से जुड़े नहीं है, तत्पश्चात आपको मोबाइल नंबर और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करानी होगी।

    फंड हाउसेज जाकर ‘आधार’ से लिंक कराएं

    अगर आप अपने म्युचुअल फंड अकाउंट को ऑनलाइन तरीके से ‘आधार’ लिंक नहीं करा पा रहे हैं तो इसके लिए आप म्युचुअल फंड ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर केवाइसी फॉर्म डाउनलोड करें। अब इस केवाइसी फॉर्म को फरकर किसी भी फंड हाउस या संबंधित शाखा में जमा कराएं। ध्यान रखें, केवाईसी से जुड़े आॅरिजनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी छाया प्रति अपने पास ही रखें।