केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 में संशोधन का रास्ता साफ हो गया है।
अब इस विधेयक को 31 जनवरी से शुरू होने वाले संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद यह जानकारी साझा की।