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    नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की नियुक्त समिति ने मेघालय में तीन अलग-अलग खनन दुर्घटनाओं में मारे गए कोयला खदान में काम करने वाले मजदूरों के परिजनों को एनजीटी से अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान की सिफारिश करने का फैसला किया है। 13 दिसंबर, 2018 को ख्लोओ रिनग्स्कान क्षेत्र में 370 फुट गहरी अवैध कोयला खदान के अंदर 16 मजदूर मारे गए थे और 6 जनवरी 2019 को पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले के मूकनोर क्षेत्र में दो अन्य मजदूरों की मौत हो गई थी।

    इसके अलावा साउथ गारो हिल्स स्थित रोंगसा अवे क्षेत्र के नेंगकोल में 6 जुलाई, 2012 को कोयला खदान में 15 मजदूर फंस गए थे।

    न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) बी.पी. काटके ने आईएएनएस से शनिवार को कहा, “हमने तय किया है कि हम एनजीटी द्वारा दिए जा चुके राशि के अलावा अतिरिक्त राशि भुगतान करने की सिफारिश करेंगे।”

    उन्होंने कहा कि समिति इस महीने अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और एनजीटी इस पर आगामी छह दिसंबर को विचार करेगा।

    काटके ने कहा, मेघालय सरकार ने 1 लाख रुपये का भुगतान किया था, जबकि प्रधानमंत्री राहत कोष से अतिरिक्त 2 लाख रुपये का भुगतान किया गया था।

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