मालेगांव ब्लास्ट केस में आज NIA ने साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और 7 अन्य आरोपियों पर आतंकी साजिश और हत्या के आरोप तय कर दिए हैं। अन्य 7 आरोपियों के नाम रिटयर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी है।
सभी आरोपियों पर गैर कानूनी गतिविधि निषेध एक्ट (UAPA) के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाएगा। इससे पहले स्पेशल NIA कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ आतंकवाद निरोधी क़ानून के तहत मुक़दमा न चलाने की अपील को खारिज कर दिया था। केस की अगली सुनवाई 2 नवम्बर को होगी।
मुंबई हाई कोर्ट ने निचली अदालत में पुरोहित और अन्य आरोपियों पर आपराधिक मुक़दमा दर्ज करने से रोक लगाने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया था। इससे पहले 27 दिसंबर 2017 को स्पेशल NIA कोर्ट कर्नल पुरोहित और अन्य आरोपियों को बरी करने वाली याचिका को भी खारिज कर चुकी है। उस वक़्त स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों पर से ‘मकोका’ हटा कर UAPA के तहत आरोप लगाया था।
गौरतलब है कि 29 सितम्बर 2008 को मालेगांव में एक मस्जिद के बाहर मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक पदार्थों में विस्फोट होने के कारण 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। तत्कालीन सरकार ने ब्लास्ट की जांच NIA को सौंप दी थी। उसके बाद जांच के आधार पर साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार किया गया था।