दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अरुण जेटली मामले में 5000 का जुर्माना लगाया है। अरुण जेटली द्वारा दायर किये गए मानहानि मुकदमे में दिल्ली उच्च न्यायलय ने अरविन्द केजरीवाल पर देरी से जवाब देने पर 5000 रूपये का जुर्माना लगाया है।
2015 में डीडीसीए विवाद को लेकर अरुण जेटली ने अरविन्द केजरीवाल समेत पांच आप नेताओ पर मानहानि का मुकदमा लगाया था। अरविन्द केजरीवाल ने आरोप लगाया था, की अरुण जेटली ने 13 साल दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिशन का मुखिया रहते हुए भ्र्ष्टाचार किया है। इस आरोप के खिलाफ अरुण जेटली ने अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
ये जुर्माना जवाब देने में हो रही देरी के लिए लगाया गया था। इससे पहले भी 25 अगस्त को कोर्ट ने इसलिए फटकारा था की उन्होंने होने वाली एडवांस सुनवाई पर सवाल खड़े कर दिए थे। उससे पहले 23 अगस्त को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा था की क्या आपने यह कहकर झूठ बोला था, कि उन्होंने एक माह की सुनवाई में अपने वकील से वित्तमंत्री अरुण जेटली के खिआफ़ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने को कहा था।