Sun. Nov 24th, 2024
    devendra-fadnavis-

    नई दिल्ली, 4 जून (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार को 14 जून को या उससे पहले पीजी (परास्तानक) मेडिकल और डेंटल सीटों के लिए ‘अंतिम’ काउंसलिंग को पूरा किया जाए।

    इससे पहले, शीर्ष अदालत ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटे से संबंधित अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया था।

    अदालत ने राज्य सरकार को विज्ञापन देने और इसे व्यापक प्रचार देने और निर्धारित समय अवधि के भीतर प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया।

    अदालत ने यह भी कहा कि प्रवेश पत्र भरते समय उम्मीदवारों द्वारा दी गई प्राथमिकताएं बरकरार रहेंगी और फेरबदल और परामर्श प्रक्रिया के दौरान इसे बदला नहीं जा सकता है।

    न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा और एम. आर. शाह की एक पीठ ने राज्य सरकार से उन छात्रों की दुर्दशा पर विचार करने के लिए कहा, जो ईडब्ल्यूएस कोटे के कार्यान्वयन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं और जिस तरह से यह उनके करियर को प्रभावित करेगा।

    By पंकज सिंह चौहान

    पंकज दा इंडियन वायर के मुख्य संपादक हैं। वे राजनीति, व्यापार समेत कई क्षेत्रों के बारे में लिखते हैं।

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *