भोपाल, 11 जुलाई (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मासूम के साथ दुष्कर्म करने और उसकी हत्या करने के आरोपी विष्णु भांभरे को विशेष अदालत की न्यायाधीश कुमुदनी पटेल ने फांसी की सजा सुनाई है। मात्र 32 दिनों में आए इस निर्णय में उन्होंने अपराध को जघन्यतम करार दिया। न्यायालय द्वारा किए गए त्वरित फैसले का मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्वागत किया है।
आठ जून को राजधानी के कमला नगर थाना क्षेत्र के मांडवा बस्ती में आठ वर्षीय मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। आरोपी विष्णु को वारदात के दूसरे दिन ही गिरफ्तार किया गया था। मामले में पुलिस ने 108 पन्नों का चालान न्यायालय में पेश किया और 30 लोगों के बयान दर्ज हुए।
लोक अभियोजन अधिकारियों के अनुसार, विशेष न्यायाधीश कुमुदनी पटेल ने आरोपी पर बुधवार को ही आरोप तय कर दिए थे और गुरुवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने इस अपराध को जघन्यतम माना और सजा सुनाई।
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने न्यायालय की फैसले का स्वागत करते हुए कहा, “भोपाल की मांडवा बस्ती में आठ जून को बालिका के साथ दुष्कर्म व हत्या की घटना के दोषी को आज (गुरुवार को) न्यायालय ने फांसी की सजा दी है, जिसका हम स्वागत करते हैं।”
कमलानगर थाना क्षेत्र की मांडवा बस्ती में रहने वाले परिवार की आठ वर्षीय बालिका आठ जून की रात को अपने घर से सामान लेने बाहर गई थी, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटी। अगले दिन उसका शव क्षेत्र के ही एक नाले में मिला। इस मामले में लापरवाही बरतने पर छह पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया था।